शिवपुरी (संभेल कलारी) में एक्सपायरी डेट की शराब बिक्री का मामला – 2026

शिवपुरी जिले के संभेल क्षेत्र की एक कलारी (शराब दुकान) पर गंभीर अनियमितता का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2026 में लाइसेंस लेकर संचालित हो रही दुकान में वर्ष 2024 की एक्सपायरी डेट वाली शराब को बाजार में बेचा जा रहा है। यह मामला न केवल उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है बल्कि कानूनन भी अपराध की श्रेणी में आता है।
बताया जा रहा है कि दुकान पर पुराने स्टॉक की शराब ग्राहकों को दी जा रही है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर भी खतरा पैदा हो सकता है। एक्सपायरी डेट के बाद किसी भी खाद्य या पेय पदार्थ की गुणवत्ता और सुरक्षा पर प्रश्नचिन्ह लग जाता है।
कानूनी रूप से देखें तो भारत में एक्सपायरी डेट के बाद किसी भी खाद्य या पेय पदार्थ की बिक्री प्रतिबंधित है।
इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर खराब या असुरक्षित पेय पदार्थ बेचता है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 273 के तहत उस पर कार्रवाई हो सकती है, जिसमें सजा या जुर्माना दोनों का प्रावधान है।
इतना ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग के अनुसार एक्सपायरी हो चुकी शराब को बेचना या स्टोर करना भी नियमों के खिलाफ है और इस पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
पहले भी ऐसे मामलों में दुकानों पर जुर्माना लगाया जा चुका है, जहां एक्सपायरी बीयर बेचने पर लाइसेंसधारी पर आर्थिक दंड लगाया गया था।
स्थानीय प्रशासन से कार्रवाई की मांग
इस मामले के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने आबकारी विभाग और प्रशासन से जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो संबंधित ठेकेदार का लाइसेंस निरस्त होने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
निष्कर्ष
संभेल कलारी का यह मामला दर्शाता है कि शराब बिक्री में निगरानी और सख्ती की आवश्यकता है। उपभोक्ताओं को भी खरीदते समय उत्पाद की एक्सपायरी डेट अवश्य जांचनी चाहिए, ताकि स्वास्थ्य संबंधी जोखिम से बचा जा सके।








