
शिवपुरी। जिले में कानून-व्यवस्था एवं सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट Arpit Verma ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और एक्स (ट्विटर) पर आपत्तिजनक पोस्ट, फोटो, वीडियो, कमेंट, शेयर या लाइक करने पर रोक लगा दी गई है।
जारी आदेश में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर भ्रामक, आपत्तिजनक या भड़काऊ सामग्री के प्रसार से विभिन्न वर्गों के बीच तनाव उत्पन्न हो सकता है, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी जाति, धर्म या समुदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी, सांप्रदायिक संदेश, अश्लील भाषा या आपत्तिजनक अभिव्यक्ति पोस्ट करने, साझा करने या उस पर प्रतिक्रिया देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आदेश के उल्लंघन की स्थिति में दोषियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 223 सहित अन्य प्रासंगिक साइबर कानूनों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करें और किसी भी प्रकार की भ्रामक या आपत्तिजनक सामग्री को साझा करने से बचें, ताकि जिले में शांति एवं सौहार्द का वातावरण बना रहे।









